स्पष्टता न्यूज
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों से जुड़े अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को जरूरी व दैनिक कामकाज के लिए शर्तों के साथ खातों के आंशिक संचालन की अनुमति 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के पूर्व वित्तीय आदेश को प्रभावित नहीं करता।
